वाराणसी जिला अदालत ने सुनवाई के बाद बड़ा फैसला लेते हुए व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा पाठ करने की अनुमति दे दी है।
ज्ञानवापी परिसर विवाद में वाराणसी जिला अदालत ने सुनवाई के बाद बड़ा फैसला लेते हुए व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा पाठ करने की अनुमति दे दी है। साथ ही जिला प्रशासन को इसके लिए 7 दिनों के अंदर व्यास तहखाने में पूजा पाठ की व्यवस्था उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया गया है। तहखाने में पूजा पाठ के लिए पिछले 30 सालों से हिन्दू पक्ष संघर्ष करता आ रहा था। बीते 30 साल से व्यास जी का यह तहखाना बंद पड़ा है और इसके लिए लगातार कानूनी लड़ाई जारी थी।
सपा सरकार ने यहां पूजा-पाठ पर रोक लगा दी थी
पिछले साल 25 सितंबर को शैलेंद्र कुमार पाठक की ओर से अदालत में वाद दाखिल कर बताया गया था कि व्यास जी का तहखाना ज्ञानवापी परिसर में नंदी भगवान के ठीक सामने मौजूद है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन के अनुसार, 1993 तक हिन्दू यहां पूजा करते थे, लेकिन नवंबर 1993 में असंवैधानिक रूप से सपा सरकार ने यहां पूजा-पाठ पर रोक लगा दी थी। पहले यहां बांस बल्ली लगाकर बेरिकेटिंग की गई थी लेकिन बाद में यहां पक्की तरह से रोक लगा दी गई थी। ज्ञानवापी के दक्षिण की ओर से मौजूद इमारत में मौजूद तहखाना प्राचीन मंदिर के मुख्य पुजारी व्यास परिवार की मुख्य गद्दी है।