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चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर बड़ा अपडेट, Supreme कोर्ट ने चुनाव अधिकारी को लगाई फटकार

चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारी को फटकार लगाई है। Supreme Court ने चुनाव अधिकारी अनील मसीह को फटकार लगाते हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लोकतंत्र के साथ मजाक और लोकतंत्र की हत्या करार दिया। इस अफसर पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अब पूरे मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। आम आदमी पार्टी (AAP) ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई की।

पहले से थी चुनाव में गड़बड़ी की आशंका- आप पार्टी

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आप पार्टी की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी से वीडियो फुटेज का पेन ड्राइव मांगा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव का पूरा वीडियो चलाकर सुप्रीम कोर्ट में दिखाया गया। सीजेआई ने सुनवाई के दौरान कहा कि पहले से ही ये निर्देश था कि पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए। सिंघवी ने कहा कि‌ हमें चुनाव में गड़बड़ी की आशंका थी। सीजेआई ने एसजी तुषार मेहता से कहा कि आप नए सिरे से चुनाव कराएं। सीजेआई ने कहा कि वीडियो में जो कुछ नज़र आ रहा है, वो लोकतंत्र के साथ मजाक है।

अदालत पूरी घटना से आश्चर्यचकित

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) चुनाव को सही तरीके से कराने में असफल रही है। सीजेआई ने चुनाव अधिकारी पर सवाल उठाते हुए वकील मनिंदर सिंह से कहा कि‌ ये स्पष्ट है कि चुनाव के दौरान मतपत्रों से छेड़छाड़ की गई। उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। वे कैमरे की ओर क्यों देख रहे हैं। वकील साहब ये लोकतंत्र का मजाक है और लोकतंत्र की हत्या है। अदालत पूरी घटना से आश्चर्यचकित है। क्या एक रिटर्निंग ऑफिसर का ये बर्ताव सही है। रिटर्निंग अधिकारी को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट उस पर नजर रख रहा है। सीजेआई ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों का पूरा रिकॉर्ड हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पास जब्त कर लिया जाए और मतपत्र, वीडियोग्राफी को भी संरक्षित रखा जाए। रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी करते हैं कि वो रिकॉर्ड सौंप दें।

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