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मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत महिलाओं को उपलब्ध कराया जाता है 3 लाख का ऋण : विक्रम सिंह

फरीदाबाद, 04 जुलाई। डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना से आत्मनिर्भर महिलाएं बनेगी। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत महिलाओं को  3 लाख का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। बता दें कि प्रदेश सरकार सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में महिलाओं को सशक्त स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिनके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है। डीसी विक्रम सिंह ने बताया की हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की गई है। इस योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा। जब उनकी पारिवारिक आय 5 लाख या फिर इससे कम हो, साथ ही महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा वह पूर्व के किसी ऋण मामले में डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए। महिला का हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है। यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक देशराज ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि योजना के माध्यम से महिलाओं को 3 लाख तक का ऋण 7 प्रतिशत ब्याज दर की छूट पर उपलब्ध करवाया जाता है। इस ऋण के माध्यम से महिलाए स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि योजना से जुड़ी जानकारी के लिए कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम सेक्टर-12 लघु सचिवालय की छठी मंजिल पर स्थित कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालय के समय प्रात: 09.00 से 05.00 से संपर्क कर सकते हैं।

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