मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है, जिसमें एडवोकेट कमिश्नर को शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया गया था।
मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है, जिसमें एडवोकेट कमिश्नर को शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया गया था। इस आदेश पर रोक लगाते हुए न्यायाधीश संजीव दत्ता और दीपांकर दत्ता की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि इलाहबाद हाई कोर्ट ने सर्वव्यापी निर्देशों की मांग करने वाली एक अस्पष्ट याचिका पर सर्वे का आदेश जारी किया था। बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिसंबर महीने में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ मस्जिद इंतजामिया समिति और सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की इसी याचिका पर आज सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि हिंदू पक्ष ने हाई कोर्ट में जो आवेदन दायर किया था, वो स्पष्ट नहीं था कि उसे कोर्ट से क्या चाहिए।
पीठ ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट के जज संजीव खन्ना और जज दीपांकर दत्ता की पीठ ने 14 दिसंबर 2023 इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा दिए आदेश पर रोक लगाई है। पीठ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कुछ कानूनी मुद्दे हैं, जो उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने सर्वेक्षण के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति के हाई कोर्ट के समक्ष किए गए अस्पष्ट आवेदन पर भी सवाल उठाया है। पीठ ने आगे कहा कि वह फिलहाल हिंदू संस्थाओं को नोटिस जारी कर रही है और उनका जवाब मांगा है। बता दें, इस नोटिस के जरिये हिंदू संगठन, भगवान श्रीकृष्ण विराजमन और अन्य से जवाब मांगा है। साथ ही इस मामले में हाईकोर्ट के समक्ष कार्यवाही जारी रहेगी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 जनवरी 2024 को होगी।