दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने बड़ी राहत प्रदान की है। कोर्ट ने उन्हें तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। सिसोदिया आज यानि मंगलवार 13 से 15 फरवरी तक जेल से बाहर रहेंगे। मनीष सिसोदिया की भतीजी की शादी 14 फरवरी को होनी है जिसके लिए उन्होंने कोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका डाली थी।
ED ने जमानत अर्जी का किया विरोध
वहीं प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया। ED ने कहा कि सिसोदिया बेहद प्रभावशाली हैं, अगर आर्थिक अपराधों के आरोपी लोगों को ऐसी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तो यह गलत मिसाल कायम करेगा। ED ने कहा कि सिसोदिया को बिना सुरक्षा के एक दिन के लिए जाने की अनुमति दी जा सकती है।
कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने दी थी पत्नी से मिलने की इजाजत
इससे पहले फरवरी में ही दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से सिसोदिया को पत्नी से मिलने की इजाजत दी गई थी। मनीष सिसोदिया कस्टडी पैरोल में पत्नी से मिल सकेंगे। उन्हें हफ्ते में एक बार मिलने की इजाजत दी गई थी। नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार ने बड़े जोर-शोर से नई आबकारी नीति लॉन्च की। हालांकि, बीजेपी ने आरोप लगाए कि शराब लाइसेंस बांटने में धांधली हुई। चुनिंदा डीलर्स को फायदा पहुंचाया गया। जुलाई 2022 आते-आते आंच इतनी तेज हो गई कि उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांग ली। रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच को एलजी ने मंजूरी दे दी। उसी केस की जांच करते हुए सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया।