ऑनलाइन पेमेंट ऐप Paytm को RBI ने बड़ा झटका दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन और किसी भी तरह का डिपॉजिट लेने की रोक लगा दी है। अब 29 फरवरी के बाद Paytm बैंकिंग सुविधा नहीं दे पाएगा। RBI ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने के कारण Paytm पर एक्शन लिया गया है।
सर्विस का नहीं मिलेगा फायदा
29 फरवरी के बाद किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड के अलावा किसी भी डिपॉजिट, क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। 1 मार्च 2022 की तारीख पर चलिए, इस दिन RBI ने Paytm को एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि आपका पेमेंट्स बैंक नए ग्राहक नहीं जोड़ सकता। इसके साथ ही RBI ने ये भी कहा कि आपका पेमेंट बैंक एक IT टीम से अपने सारे सिस्टम से ऑडिट कराएगा। जांच पूरी होने तक नए कस्टमर नहीं जोड़े जाएं। अब चूंकि Paytm एक पेमेंट गेटवे के साथ-साथ बैंकिंग प्लेटफॉर्म भी है। तो उसे RBI के सारे नोटिस और सारे आदेशों को मानना पड़ेगा।
लेनदेन पर रोक लगाने के आदेश
केंद्रीय बैंक ने वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नोडल खातों को जल्द से जल्द किसी भी स्थिति में 29 फरवरी 2024 से पहले समाप्त करने का भी आदेश दिया है। आरबीआई ने पेमेंट्स बैंक को 15 मार्च तक सभी पाइपलाइन ट्रांजैक्शन और नोडल खातों का निपटान करने का निर्देश दिया है और उसके बाद किसी भी अन्य लेनदेन पर रोक लगाने को कहा है।
इस वजह से RBI ने कसी लगाम
आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) के सर्विसेज को बैन करने का फैसला कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट में कमी पाए जाने के आधार पर लिया है। बैंक का कहना है कि कंपनी द्वारा पेश की जा रही जानकारी में अनियमितता पाई गई है। बैंक ने अपने आदेश में यह स्पष्ट नहीं कहा है कि यह बैन कब तक जारी रहने वाला है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के यूजर एक महीने के बाद सर्विस का फायदा नहीं उठा सकेंगे।