एल्विश यादव को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है बता दें कि एल्विश को प्रशासन से बड़ी राहत मिली है। सांप के जहर मामले में उन्हें 17 मार्च को नोएडा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया गया था। जिसके बाद उनपर NDPS एक्ट लगा गया। वहीं पुलिस ने अब एल्विश NDPS एक्ट हटा दिया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एल्विश पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 लगाया गया था, जिसे अब हटा दिया गया है। हालांकि खबरें हैं कि एल्विश को अब हाई सिक्योरिटी बैरक में स्थानांतरित कर दिया गया है।
क्या जमानत को रास्ता हो गया है सरल
एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा सेक्टर 49 में केस दर्ज है। इसकी विवेचना नोएडा सेक्टर 20 की पुलिस कर रही है। इसमें यूट्यूबर के खिलाफ आईपीसी की धारा 284, 289, 120बी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट-1972 की धारा 9, 39, 48, 49, 50, 51 के तहत केस दर्ज हुआ है। इसके साथ ही पुलिस ने एफआईआर में जिन धाराओं को बढ़ाया था उनमें से कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22/29/30/32 को माना है और साथ ही धारा 27/27 ए को कोर्ट ने नहीं माना। इसका मतलब है कि ये धाराएं एल्विश के ऊपर से हटा दी गईं है। हालांकि, स्पेशल एनडीपीएस एक्ट 29 अभी नहीं हटी है, जिसमें बड़ी सजा का प्रावधान है। पुलिस ने माना है कि उनसे बड़ी गलती हो गई है और ये धाराएं भूलवश लगा दी गई थीं। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि NDPS एक्ट हटने से अब यूट्यूबर की जमानत का रास्ता कहीं अधिक सरल हो गया है।
जानें क्या है NDPS एक्ट की धारा 22
बता दें कि NDPS एक्ट की धारा 22 नशीले पदार्थों को रखने, बेचने, बनाने और तस्करी करने के मामले में लगाई जाती है। जो भी व्यक्ति इस एक्ट के किसी भी प्रावधान या नियम या फिर आदेश का उल्लंघन करता है या फिर किसी भी नशीले पदार्थों को बनाता है, रखता है, बिक्री-खरीद करता है, ट्रांसपोर्टेशन, आयात-निर्यात या इस्तेमाल करता है, तो वह इसमें दंडनीय होगा। इसमें दोषी पाए गए अपराधी को सात साल तक की जेल की सजा हो सकती है और इसमें उसे जमानत मिलनी भी काफी मुश्किल होती है।