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Kerala Court : बीजेपी नेता की हत्या मामले में PFI से जुड़े 15 दोषियों को फांसी की सजा

केरल की एक अदालत ने तटीय जिले अलप्पुझा में 19 दिसंबर 2021 में भारतीय जनता पार्टी के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा के एक नेता की हत्या मामले में शनिवार को 14 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। दोषी ठहराए गए लोगों का संबंध प्रतिबंधित कट्टरपंथी इस्लामिक समूह ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (PFI) से है।

परिवार के सामने कर दी थी हत्या

बता दें बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सचिव रंजीत श्रीनिवासन को पीएफआई और ‘सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ (SDPI) से जुड़े कार्यकर्ताओं ने 19 दिसंबर 2021 को उनके घर में उनके परिवार के सामने बुरी तरह पीटा था और उनकी हत्या कर दी थी। सजा का फैसला मावेलिक्कारा की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश वी जी श्रीदेवी ने सुनाया है। अभियोजन पक्ष ने दोषियों के लिए अधिकतम सजा का अनुरोध करते हुए कहा था कि पीएफआई के ये सदस्य एक ‘‘प्रशिक्षित हत्यारा दस्ता” से जुड़े थे और जिस क्रूर तथा वीभत्स तरीके से पीड़ित को उसकी मां, बच्चे और पत्नी के सामने मारा गया वह इसे ‘‘दुर्लभ से दुर्लभतम” की श्रेणी के अपराध के दायरे में लाता है।

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