जम्मू-कश्मीर को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए चलाए गए अभियान के तहत नशे के सौदागरों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। नशे के कारोबार से बनाई गई चल-अचल आदि अवैध संपत्ति को जब्त करने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बुधवार को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत कुलगाम जिले में एक कुख्यात ड्रग तस्कर की संपत्ति को कुर्क किया है।
अवैध संपत्ति को किया कुर्क
पुलिस ने कहा कि कुलगाम पुलिस की ओर से की गई जांच पड़ताल के दौरान संपत्ति की पहचान अवैध रूप से अर्जित की गई है। संपत्ति (दो मंजिला आवासीय घर और गौशाला) की माप 1291.48 वर्ग मीटर है। फीट, मूल्य रु. 25,62,425 दो लाख पांच सौ बासठ हजार चार सौ पच्चीस रुपए है, पुलिस ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि 1,139.5 वर्ग. फीट एक कुख्यात ड्रग तस्कर, बशीर अहमद खांडे का है।
स्थानीय लोगों ने की पुलिस की सराहना
पुलिस के मुताबिक यह संपत्ति मालिक ने नशीली दवाओं और अवैध तस्करी से जुटाई है। ड्रग तस्कर काजीगुंड पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 148/2022 के तहत दर्ज मामले में शामिल है। कुलगाम पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे को रोकने के उसके अथक प्रयास का हिस्सा है। यह कार्रवाई नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए कुलगाम पुलिस की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने उस अचल संपत्ति की कुर्की के संबंध में पुलिस की पहल की सराहना की है जो नशीली दवाओं के तस्करों द्वारा नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी के लिए जुटाई गई या इस्तेमाल की गई है।