दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है, केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने ईडी की ओर से भेजे गए समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। उन्होंने ईडी के समन को गैरकानूनी बताया है। सीएम केजरीवाल की ओर से दायर दिल्ली आबकारी केस पर एक याचिका के जवाब में ED से जवाब मांगा है।
पेश होने में कोई आपत्ति नहीं… मगर
अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस मनोज जैन की पीठ ने पूछा कि आप समन पर पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल की पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं, मगर प्रोटेक्शन चाहिए। पीठ ने वरिष्ठ वकील से पूछा ईडी द्वारा सामान्य प्रथा क्या है और क्या यह पहले समन पर ही लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। सिंघवी ने कहा कि आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह को भी एजेंसी ने इसी तरह गिरफ्तार किया था। यह नई शैली है। उन्होंने आगे कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के सभी समन कानूनी प्रक्रिया और प्रावधानों के अनुसार नहीं हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाईकोर्ट से ईडी को नोटिस जारी करने की मांग की और कहा कि इस मामले में ईडी से जवाब मांगा जाए।
हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
बता दें कि ED अब तक केजरीवाल को 9 बार पेश होने के लिए समन भेज चुकी है। समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट का रुख अपनाया जिसके बाद अब हाई कोर्ट ने ED से जवाब तलब किया है, वहीं हाईकोर्ट ने ED को अपना पक्ष रखने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल तय की है।
खुद पेश हुए सीएम केजरीवाल
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों का कहना है कि वे अरविंद केजरीवाल की याचिका का जवाब देंगे, और याचिका का विरोध भी करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को समन के ही एक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल खुद अदालत में पेश हुए थे। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी केजरीवाल की ओर से पेश हुए और उन्होंने भी स्थिरता के आधार पर याचिका का विरोध करते हुए ईडी की दलीलों पर आपत्ति जताई।