चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। गड़बड़ी के आरोप में रिटर्निंग अफसर अधिकारी अनिल मसीह को सुप्रीम कोर्ट ने पेश होने के आदेश दिए हैं। बता दें कि इससे पहले सोमवार को सुनवाई में रिटर्निंग ऑफिसर ने कुबूल किया था कि उन्होंने ही बैलट पेपर पर क्रॉस लगाया था। कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर से पूछताछ के बाद चुनाव से संबंधित सारे ऑरिजनल वीडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेज मंगाए हैं। अनिल मसीह ने माना है कि उन्होंने बैलट पेपर पर मार्क लगाया है जबकि केवल साइन करने थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह दोषी पाए गए तो कार्रवाई होगी। CJI ने हॉर्स ट्रेडिंग पर भी चिंता जाहिर की है।
8 वोट दिए थे अवैध करार
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है। आप पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार ने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में 8 वोट अवैध करार दिए जाने के पीठासीन अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
चंडीगढ़ मेयर ने दिया पद से इस्तीफा
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही चंडीगढ़ मेयर मनोज सोनकर ने पद से इस्तीफा दे दिया था। साथ ही AAP के तीन पार्षदों नेहा मुसावट, गुरचरण काला और पूनम देवी के पाला बदलने से चंडीगढ़ मेयर चुनाव का पूरा नंबर गेम बदल दिया। आम आदमी के तीनों पार्षद रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद के साथ उनका पार्टी में स्वागत किया और कहा कि पार्षदों को पूर्ण मान-सम्मान मिलेगा, उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।