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Delhi Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया को सप्ताह में एक बार पत्नी से मिलने की मिली अनुमति

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को कस्टडी पैरोल में सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की मंजूरी दे दी है। वहीं बैठक के दौरान डॉक्टर भी उनसे मिलेंगे। यह व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी।

कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया के अनुरोध पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया और उन्हें हिरासत पैरोल की मंजूरी दी। उनकी पत्नी लंबे समय से बीमार चल रही है। वह कई बार कोर्ट से गुहार लगा चुके हैं कि उन्हें पत्नी से मिलने की अनुमति दी जाए। हालांकि कोर्ट ने उन्हें कई बार पत्नी से मिलने की अनुमति दे चुके हैं। अब वह हर हफ्ते पत्नी से मिल सकेंगे।

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कोर्ट ने कही यह बात

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा कि पहला आवेदन उनकी नियमित जमानत (दूसरा जमानत आवेदन) की मांग के लिए है और दूसरा उनकी बीमार पत्नी से सप्ताह में 2 दिन मिलने के लिए हिरासत पैरोल की मांग के लिए है। बता दें, 30 अक्टूबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की थी। इसके अलावा 30 मई, 2023 को हाई कोर्ट और इससे पहले ट्रायल कोर्ट भी जमानत खारिज कर चुका है।

बता दें कि शराब नीति घोटाले मामले को लेकर 26 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ED ने उन्हें जेल से गिरफ्तार किया। तब से वह जेल में हैं। सिसोदिया को पिछले साल नवंबर में दिवाली पर पत्नी से मिलने की अनुमति मिली थी। ED ने सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की करीब 52.24 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। मामले में आरोपपत्र दायर किया जा चुका है।

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