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सिक्के नहीं लेना कानूनन अपराध, मना करने जाएंगे जेल

कोई दुकानदार आपसे छोटे सिक्के लेने से मना करता है, तो उन्हें जेल भी हो सकती है। साथ ही कई बार दुकान में सामान लेने के बाद दुकानदार सिक्कों की बजाय टॉफी दे देते हैं। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

कोई दुकानदार आपसे छोटे सिक्के लेने से मना करता है, तो उन्हें जेल भी हो सकती है। साथ ही कई बार दुकान में सामान लेने के बाद दुकानदार सिक्कों की बजाय टॉफी दे देते हैं। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दरअसल, बिहार के जमुई जिले के डीएम राकेश कुमार ने इस समस्या को लेकर एक आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सिक्के नहीं लेना गैर कानूनी है। छोटे सिक्कों का प्रचलन बंद नहीं किया जा सकता है। इस समस्या से जूझ रहे लोग लगातार शिकायत कर रहे थे कि जमुई जिले में छोटे अठन्नी और एक रुपए के सिक्कों का प्रचलन बंद कर दिया गया है।

धीरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि छोटे सिक्कों को लेने से मना करना पूरी तरह से कानून के खिलाफ है। RBI की गाइडलाइन के अनुसार, केवल 25 पैसे के सिक्कों को छोड़कर सभी सिक्के पूरी तरह से वैध हैं। कई जगह लोग सिक्के नहीं लेते, इस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।उन्होंने कहा कि जो लोग सिक्का लेने से मना करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोग जेल भी जा सकते हैं।

क्या सजा हो सकती है

LDM ने बताया कि सिक्के नहीं लेने पर कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक की मुद्रा को लेने से इनकार करना भारतीय दंड विधान संहिता, 1980 की धारा 124 ए के तहत दंडनीय अपराध है। राष्ट्रीय मुद्रा का अपमान राजद्रोह की श्रेणी का अपराध है। इसमें धारा 124 ए के तहत 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। ऐसे आरोपियों पर न्यायालय की ओर से जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर आपके यहां भी कोई दुकानदार सिक्का लेने से मन करता है, तो आप स्थानीय बीडीओ या सीओ को फोन पर भी शिकायत कर सकते हैं। साथ ही आप उस व्यक्ति के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करा सकते हैं।

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