दूसरे जिले से यूपी में एक बोतल से ज्यादा शराब लाना दंडनीय अपराध है। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उस व्यक्ति पर सेक्शन 63, एक्साइज एक्ट 1910 के तहत जेल भेजने और 5000 रुपए तक जुर्माना लेने का प्रावधान है।
अगर आप भी शराब पीने के शौकीन हैं तो बोतल खरीदने से पहले यह खबर जरूर पढ़ लें। नोएडा प्रशासन ने शराब की बोतल खरीदने वालों को लेकर अब एक नया नियम जारी किया है। इसके जरिए प्रशासन ऐसे लोगों को साध रही है, जो दिल्ली और गुरुग्राम से बोतलें लेकर नोएडा या ग्रेटर नोएडा जाते हैं।
दिल्ली से शराब खरीदने पर लगेगा 5 हजार का जुर्माना
दरअसल, दिल्ली और गुरुग्राम के मुकाबले दिल्ली में काफी महंगी शराब मिलती है। इसकी वजह से लोग अपना पैसा बचाने के लिए हरियाणा और दिल्ली से थोक के भाव में शराब खरीदकर ले जाते हैं। अब अगर ऐसा करते हुए कोई पकड़ा गया तो उस शख्स पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।
गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने लोगों के से यह अपील कर कहा कि लोग उन्हें ऐसे व्यक्तियों की सूचना दें जो दिल्ली या हरियाणा से शराब लेकर यूपी आते हैं। दरअसल, नियम के मुताबिक, आप दूसरे राज्य से यूपी में केवल एक शराब के बोतल के साथ ही आ सकते हैं। इसी वजह से प्रशासन ने यह अपील है कि अगर एक से ज्यादा बोतल लेकर कोई बॉर्डर पार करता दिखे तो उसके बारे में प्रशासन को बताएं। ऐसा करने वालों की डिटेल कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। लोग इस बात की सूचना नोएडा पुलिस के नंबर 112 पर दे सकते हैं।
दिल्ली से शराब खरीदने पर लगेगा 5 हजार का जुर्माना
दरअसल, दिल्ली और गुरुग्राम के मुकाबले दिल्ली में काफी महंगी शराब मिलती है। इसकी वजह से लोग अपना पैसा बचाने के लिए हरियाणा और दिल्ली से थोक के भाव में शराब खरीदकर ले जाते हैं। अब अगर ऐसा करते हुए कोई पकड़ा गया तो उस शख्स पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।
गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने लोगों के से यह अपील कर कहा कि लोग उन्हें ऐसे व्यक्तियों की सूचना दें जो दिल्ली या हरियाणा से शराब लेकर यूपी आते हैं। दरअसल, नियम के मुताबिक, आप दूसरे राज्य से यूपी में केवल एक शराब के बोतल के साथ ही आ सकते हैं। इसी वजह से प्रशासन ने यह अपील है कि अगर एक से ज्यादा बोतल लेकर कोई बॉर्डर पार करता दिखे तो उसके बारे में प्रशासन को बताएं। ऐसा करने वालों की डिटेल कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। लोग इस बात की सूचना नोएडा पुलिस के नंबर 112 पर दे सकते हैं।