सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में NCP के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को बड़ी राहत मिली है। SC ने मलिक की अंतरिम जमानत छह महीने के लिए बढ़ा दी है। ED (Enforcement Directorate) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल एसवी राजू के इस पर आपत्ति नहीं जताने के बाद न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने मलिक की सेहत ठीक न होने के चलते दी गई जमानत की अवधि बढ़ा दी। पिछले साल 12 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने मामले में मलिक की अंतरिम जमानत तीन महीने के लिए बढ़ा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि मलिक किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं और पिछले साल 11 अगस्त को दो महीने के लिए अंतरिम जमानत मिलने के बाद से उनकी स्थिति में खासा सुधार नहीं हुआ है। ED ने भगोड़े माफिया दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से कथित रूप से जुड़े मामले में मलिक को फरवरी 2022 में अरेस्ट किया था। मलिक ने दावा करते हुए उच्च न्यायालय (High Court) से राहत का अनुरोध किया था कि वह कई अन्य बीमारियों के अलावा गुर्दे के गंभीर रोग से पीड़ित हैं। उन्होंने गुण दोष के आधार पर जमानत का अनुरोध किया था।