ताज़ा पॉलिटिक्स राष्ट्रीय स्पेशल

वाराणसी जिला जज ने दिया आदेश, 24 जनवरी तक सार्वजनिक नहीं होगी सर्वे रिपोर्ट

वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने शनिवार को एएसआई सर्वे रिपोर्ट सर्वजनिक मामले में फैसला सुना दिया। एएसआई के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए जिला जज ने इसे 24 जनवरी तक सार्वजनिक न किए जाने का आदेश दिया है। 24 जनवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी।

वाराणसी। ज्ञानवापी परिसर का भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण डिपार्टमेंट ने 100 दिन से अधिक साइंटिफिक सर्वे कर कोर्ट में रिपोर्ट सील बंद लिफ़ाफ़े में जमा की है। इस सर्वे रिपोर्ट को सार्वजानिक न किए जाने की मुस्लिम पक्ष ने अपील की थी। इस अपील के बीच एएसआई ने भी इसे चार सप्ताह तक सार्वजनिक न किए जाने का प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया था। इसपर सुनवाई करते हुए जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने शनिवार को फैसला सुना दिया। जिला जज ने रिपोर्ट 24 जनवरी तक सार्वजनिक न किए जाने का आदेश दिया है। बता दें की इस प्रार्थना पत्र का हिन्दू पक्ष लगातार विरोध कर रहा था।

इलाहबाद हाईकोर्ट ने 1991 के लंबित वाद लार्ड विश्वेश्वर मामले में ईसाई की सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। ऐसे में इस रिपोर्ट की दूसरी कॉपी बनाने में चार सप्ताह का समय लगेगा ऐसे में उसने जिला जज की अदालत में चार सपताह तक रिपोर्ट सार्वजनिक न करने की अपील करते हुए प्रार्थना पत्र दिया था। इस प्रार्थना पत्र के बाद हिन्दू पक्ष ने आपत्ति जताई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दो सील बंद लिफाफों में ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट की मांग हिंदू के साथ ही मुस्लिम पक्ष ने भी की है। इसपर आज सुनवाई करते हुए जिला जज की अदालत ने 24 जनवरी तक रिपोर्ट न सार्वजनिक करने का आदेश दिया है।

क्या है आदेश ?

जिला जज ने अपने आदेश में कहा है कि ‘यह उचित प्रतीत होता है कि प्रार्थना पत्र 394 ग, 397ग, 398ग, और 401ग का निस्तारण तुरंत न करते हुए एएसआई द्वारा मूलवाद संख्या 610/1991 में न्यायलय सविल जज सीनियर डिवीजन/ एफटीसी वाराणसी में रिपोर्ट दाखिल करने के बाद ही न्यायोचित होगा। अतः उपरोक्त प्रार्थनपत्रों पर बहस के लिए और उक्त प्रार्थनापत्रों के निस्तारण के लिए 24 जनवरी 2024 को पत्रवाली पेश की जाए और दोनों पक्ष इसपर आपत्ति भी पेश कर सकता है। तब तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी।

You may also like