Electoral Bond Case में SBI को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ले फटकार लगाई गई है। State Bank of India ने बिना यूनिक नंबरों के इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा पेश किया है। जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट फिर से एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 15/03/2024 शुक्रवार को कहा कि भारतीय स्टेट बैंक को राजनीतिक दलों की ओर से प्राप्त चुनावी बॉन्ड की यूनिक अल्फा-न्यूमेरिक नंबर का खुलासा करना चाहिए था। जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने SBI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
17 मार्च तक डाटा वेबसाइट पर हो जाएगा अपलोड
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वेबसाइट पर अपलोड किए जाने वाले डेटा को वापस करने के ECI (Election Commission of India) के अनुरोध को अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि एपेक्स अदालत के रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल यह सुनिश्चित करें कि दस्तावेजों को स्कैन और डिजिटल किया जाए और एक बार प्रक्रिया पूरी होने के बाद मूल दस्तावेजों को ईसीआई को वापस दे दिया जाएगा और वह इसे 17 मार्च को या उससे पहले वेबसाइट पर अपलोड कर देगा।
संशोधन का किया अनुरोध
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने निर्वाचन आयोग की उस अर्जी पर सुनवाई की, जिसमें चुनावी बॉन्ड मामले में न्यायालय के 11 मार्च के आदेश के एक हिस्से में संशोधन का अनुरोध किया गया है। न्यायालय ने अपने पंजीयक (न्यायिक) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निर्वाचन आयोग द्वारा सीलबंद कवर में सौंपे गए आंकड़ों को स्कैन किया जाए और उन्हें डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराया जाए।