अमर भारती / किशोर शर्मा
फरीदाबाद, गांव पाली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, गांव में कचरा डालने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया है। आम आदमी पार्टी के नेता एवं पाली क्रेशर जोन के प्रधान धर्मबीर भड़ाना ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव पाली व नगर निगम के बीच पहाड़ को लेकर लम्बे समय से हाईकोर्ट में केस चल रहा था, जिसमें हाईकोर्ट ने फैसला नगर निगम के हक में दे दिया था। जिसके बाद गांव ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला लेते हुए गांव को राहत प्रदान की है और इस मामले में स्टेटस-को के ऑर्डर दे दिए हैं। जिसके बाद पाली गांव एवं आसपास के गांवों को राहत मिली है। धर्मबीर भड़ाना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब न तो गांव की मल्कियत यानि की पहाड़ में न तो कोई कूड़ाघर बनेगा और न ही कोई अन्य प्रकार का निर्माण होगा। आप नेता ने कहा कि नगर निगम द्वारा केस के दौरान पहाड़ की जमीन पर अलग-अलग प्रकार से घेरने की कोशिश की जा रही थी। जिससे क्षेत्र के लोगों को जल जनित बीमारियों का प्रकोप झेलना पड़ता। इसलिए गांवों के समर्थन में आए सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले का हम समस्त गांव की तरफ से स्वागत करते हैं। इस मौके पर धर्मबीर भड़ाना के साथ कविराज भड़ाना, पाली गांव के सरपंच रघबर प्रधान, श्यामबीर भड़ाना आदि मौैजूद रहे।