राहुल गांधी ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ (Bharat Jodo Nyay Yatra) के बीच मानहानि मामले में कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे। इस दौरान कोर्ट ने उन्हें राहत दी है।
कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुल्तानपुर के MP-MLA कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने इस मामले में उनकी जमानत मंजूर कर उन्हें राहत दे दी है।
राहुल गांधी ने अमित शाह पर की थी टिप्पणी
कोर्ट में जमानत के लिए 25-25 हजार रुपए के मुचलके भरवाए गए। आपको बता दें कि यह मामला करीब साढ़े पांच साल पुराना है। दरअसल, भाजपा के नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसके तहत राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया गया था कि आठ मई 2018 को उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हत्या का ‘अभियुक्त’ बताया था।
मोदी सरनेम मामले में भी मिली थी सजा
इसके अलावा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मोदी सरनेम (Modi Surname Case) मामले में भी दो साल की सजा मिली थी। BJP विधायक पूर्णेश मोदी ने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। उन्होंने यह आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने साल 2019 में कर्नाटक के कोल्लार में एक रैली के दौरान कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है।