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चिंटेल्स पैराडिसो से 15 दिन में फ्लैट खाली नहीं किए तो होगी कानूनी कार्यवाही

-रहने के लिए पूरी तरह से असुरक्षित हैं ये टावर
गुरुग्राम।
 यहां सेक्टर-109 स्थित चिंटेल्स पेराडिसो के टावर-ई और एफ  में रह रहे लोगों को तुरंत प्रभाव से अपने फ्लैट खाली करने के संबंध में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। आईआईटी की स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट में इन टॉवर्स को असुरक्षित बताया गया था। इसी को लेकर यह निर्णय लिया गया है। जिलाधीश के आदेशों के 15 दिनों के भीतर दोनों टावर में फ्लैट खाली करने होंगे। जारी आदेशों में कहा गया है कि आईआईटी दिल्ली ने चिंटेल्स पेराडिसो गु्रप हाउसिंग सोसाइटी के टावर-ई और एफ के स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट 29 जनवरी 2023 के तहत टावर-ई और एफ  को रहने के हिसाब से असुरक्षित घोषित किया है। रिपोर्ट के आधार पर डीटीपी (ई) ने 15 फरवरी को मैसर्स चिंटेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को इन टावर्स को खाली कराने के निर्देश दिए थे। इस संबंध में चिंटेल्स प्रबंधन ने 28 अप्रैल 2023 को जिला प्रशासन को एक ई-मेल के माध्यम से बताया कि कुछ फ्लैट धारकों ने बार-बार प्रयास करने के बाद भी फ्लैट खाली नहीं किया है। इसी को लेकर अब जिलाधीश ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। जिलाधीश एवं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने टावर-ई और एफ  के निवासियों के जीवन और संपत्ति के खतरे को देखते हुए नियमों के अनुसार शेष निवासियों को तत्काल फ्लैट खाली करने के आदेश दिए हैं।आदेशों में यह भी कहा गया है कि टावर-ई व एफ में रहने वाले निवासियों को आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर अपने संबंधित परिसर को खाली करने और उसी के खाली कब्जे को मैसर्स चिंटल्स इंडिया प्राइवेट को सौंपना होगा। आदेशों की निगरानी के लिए डीटीपी (ई) गुरुग्राम को नोडल अधिकारी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है। आदेशों में यह भी कहा गया है कि आदेशों की पालना के लिए पुलिस बल की सहायता भी ली जा सकती है। जारी आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है कि कानूनी प्रावधानों के अनुसार तहत कार्यवाही की जाएगी।

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